मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस पूरे बैंक खाते को फ्रीज नहीं कर सकती; वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल धनराशि की ही मात्रा को फ्रीज किया जा सकता है।
न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को इस शर्त पर अपना बैंक खाता संचालित करने की अनुमति दी कि वह 2.48 लाख रुपये का न्यूनतम शेष बनाए रखेगा।
वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों की जांच करते समय, पुलिस पूरे बैंक खाते को फ्रीज नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा करना खाताधारक को उसकी आजीविका के अधिकार से वंचित करने के समान होगा। मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि जांच एजेंसियां केवल कथित धोखाधड़ी में शामिल धनराशि को ही फ्रीज कर सकती हैं।न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन ने मोहम्मद सैफुल्लाह द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किए। सैफुल्लाह का तिरुवल्लूर जिले के विल्लीवाक्कम स्थित एचडीएफसी बैंक शाखा में खाता तेलंगाना राज्य साइबर सुरक्षा ब्यूरो (टीएससीएसबी) के अनुरोध पर बैंक द्वारा एक वर्ष से अधिक समय से फ्रीज कर दिया गया था।हालांकि याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि वह अपने बैंक खाते को फ्रीज करने के कारण से अ...