बॉम्बे हाई कोर्ट ने ₹153 करोड़ के घोटाले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की कांग्रेस विधायक सुनील केदार की याचिका को जनहित का हवाला देते हुए खारिज कर दिया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने ₹153 करोड़ के घोटाले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की कांग्रेस विधायक सुनील केदार की याचिका को जनहित का हवाला देते हुए खारिज कर दिया

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने गुरुवार को कहा कि केवल इसलिए कि आरोपी को अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना है, यह दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए एक असाधारण परिस्थिति नहीं हो सकती। हाई कोर्ट ने कांग्रेस विधायक सुनील केदार की याचिका को खारिज कर दिया है, जिन्हें पिछले साल दिसंबर…