मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस पूरे बैंक खाते को फ्रीज नहीं कर सकती; वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल धनराशि की ही मात्रा को फ्रीज किया जा सकता है।

मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस पूरे बैंक खाते को फ्रीज नहीं कर सकती; वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल धनराशि की ही मात्रा को फ्रीज किया जा सकता है।

न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को इस शर्त पर अपना बैंक खाता संचालित करने की अनुमति दी कि वह 2.48 लाख रुपये का न्यूनतम शेष बनाए रखेगा। वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों की जांच करते समय, पुलिस पूरे बैंक खाते को फ्रीज नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा करना खाताधारक को उसकी आजीविका के अधिकार से वंचित करने के…