Tag: भेदभाव रहित सार्वजनिक भर्ती

SC: रिक्ति विज्ञापन के बाद पात्रता मानदंड नहीं बदले जा सकते | भारत समाचार
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SC: रिक्ति विज्ञापन के बाद पात्रता मानदंड नहीं बदले जा सकते | भारत समाचार

नई दिल्ली: सदियों पुराने मानदंड 'खेल के नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता' को कानूनी जामा पहनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि रिक्तियों के विज्ञापन के बाद सरकारी नौकरियों के लिए पात्रता मानदंड में बदलाव नहीं किया जा सकता है। कहा कि पारदर्शिता और गैर-भेदभाव सार्वजनिक भर्ती की अनम्य विशेषताएं हैं।मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, ''भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत में अधिसूचित 'चयन सूची' में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड को बीच में नहीं बदला जा सकता है। भर्ती प्रक्रिया, जब तक कि मौजूदा नियम इसकी अनुमति न दें, या विज्ञापन, जो मौजूदा नियमों के विपरीत नहीं है, इसकी अनुमति है।"फैसला लिखते हुए जस्टिस मिश्रा ने कहा, "भले ही मौजूदा नियमों या विज्ञापन के तहत इस तरह के बदलाव की अन...