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अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले पर कमिश्नर कैसे व्यापक बयान दे सकते हैं: मद्रास उच्च न्यायालय
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अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले पर कमिश्नर कैसे व्यापक बयान दे सकते हैं: मद्रास उच्च न्यायालय

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने यह भी जानना चाहा कि क्या जांच अधिकारियों, जो रैंक से काफी नीचे हैं, के जांच समाप्त करने और सच्चाई सामने लाने से पहले ही शीर्ष पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित करने के संबंध में कोई नियम हैं। फ़ाइल मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सवाल किया कि ग्रेटर चेन्नई के पुलिस आयुक्त ए. अरुण जांच के शुरुआती चरण में ही इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए कि अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले में कोई और नहीं बल्कि एकमात्र आरोपी शामिल था। न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन की क्रिसमस अवकाश पीठ ने मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए अधिवक्ता आर. वरलक्ष्मी और ए. मोहनदोस द्वारा दायर दो जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह सवाल उठाया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम ने आयुक्त की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दि...