कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अक्टूबर तक देशभर में संपत्ति ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने के बाद कहा
सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह आदेश दिए जाने के बाद कि 1 अक्टूबर तक बिना अदालत की अनुमति के देश भर में किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मंगलवार को कहा कि यह निर्णय न्यायपालिका की अवहेलना करके बुलडोजर चलाने की "गंदी राजनीति" करने वालों के लिए एक कड़ी फटकार है।श्रीनेत ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस देश में बुलडोजर से नहीं बल्कि संविधान से शासन चलेगा। कोर्ट का फैसला न्यायपालिका की अनदेखी कर बुलडोजर चलाने की गंदी राजनीति करने वालों के मुंह पर करारा तमाचा है। सच तो यह है कि इस तरह की हरकतें निर्वाचित अधिकारियों द्वारा नहीं बल्कि अराजक तत्वों द्वारा की जाती हैं।"उन्होंने कहा, "बुलडोजर की कार्रवाई असंवैधानिक है।"हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों और इसी तरह के क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण पर ...









