कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अक्टूबर तक देशभर में संपत्ति ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने के बाद कहा

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह आदेश दिए जाने के बाद कि 1 अक्टूबर तक बिना अदालत की अनुमति के देश भर में किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मंगलवार को कहा कि यह निर्णय न्यायपालिका की अवहेलना करके बुलडोजर चलाने की “गंदी राजनीति” करने वालों के लिए एक कड़ी फटकार है।
श्रीनेत ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस देश में बुलडोजर से नहीं बल्कि संविधान से शासन चलेगा। कोर्ट का फैसला न्यायपालिका की अनदेखी कर बुलडोजर चलाने की गंदी राजनीति करने वालों के मुंह पर करारा तमाचा है। सच तो यह है कि इस तरह की हरकतें निर्वाचित अधिकारियों द्वारा नहीं बल्कि अराजक तत्वों द्वारा की जाती हैं।”
उन्होंने कहा, “बुलडोजर की कार्रवाई असंवैधानिक है।”
हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों और इसी तरह के क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होता है।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने संपत्तियों को ध्वस्त करने की प्रथा को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।
अदालत ने कहा कि यदि सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों या रेलवे लाइनों पर मंदिर, मस्जिद या अन्य धार्मिक संरचनाएं जैसे अनधिकृत निर्माण मौजूद हैं, तो ध्वस्तीकरण पर रोक लागू नहीं होगी।
सर्वोच्च न्यायालय अचल संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। एक याचिका में देश में अवैध रूप से ध्वस्तीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है, जहाँ इस तरह की कार्रवाइयों का इस्तेमाल गैर-कानूनी सजा के रूप में किया जा रहा है, खास तौर पर अल्पसंख्यकों और हाशिए पर पड़े समुदायों को निशाना बनाकर।
याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि न्यायालय यह सुनिश्चित करे कि आपराधिक कार्यवाही में आरोपी व्यक्तियों की आवासीय या व्यावसायिक संपत्तियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए, तथा इस बात पर जोर दिया कि सभी ध्वस्तीकरणों में कानून का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। याचिका में उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना अवैध ध्वस्तीकरण में शामिल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है।





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