कोकातनूर यात्रा के दौरान पशु बलि पर प्रतिबंध


उपायुक्त मोहम्मद रोशन ने मंगलवार से बेलगावी जिले के अथानी तालुक के कोकातनूर में आयोजित होने वाले श्री येल्लम्मा देवी जात्रे के दौरान पशु या पक्षी की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया है।

उन्होंने कर्नाटक पशु बलि रोकथाम अधिनियम 1959 और उसके बाद के नियमों और बीएनएसएस धारा 163 के तहत आदेश जारी किए।

इससे पहले, विश्व पशु कल्याण बोर्ड और पशु बलि उन्मूलन जागरूकता महासंघ के अध्यक्ष श्री दयानंद स्वामीजी ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से प्रतिबंध लगाने की अपील की थी, जो 31 दिसंबर को जात्रे समाप्त होने तक लागू रहेगा।



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