वाणिज्य मंत्रालय ने एमएसएमई निर्यातकों के लिए ब्याज अनुदान की सीमा तय की

वाणिज्य मंत्रालय ने एमएसएमई निर्यातकों के लिए ब्याज अनुदान की सीमा तय की


नई दिल्ली, 19 सितम्बर (केएनएन) वाणिज्य मंत्रालय ने ब्याज समकरण योजना (आईईएस) के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) निर्माताओं के लिए ब्याज अनुदान पर नई सीमा लागू की है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा 17 सितंबर को जारी व्यापार नोटिस के अनुसार, आयात-निर्यात कोड (आईईसी) के तहत यह सीमा 5 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है और यह चालू वित्त वर्ष के लिए 30 सितंबर, 2024 तक प्रभावी रहेगी।

इस संशोधन का उद्देश्य योजना को युक्तिसंगत बनाना है, तथा इसमें प्रावधान किया गया है कि वार्षिक शुद्ध अनुदान राशि किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए प्रति आईईसी 10 करोड़ रुपये तक सीमित होगी।

डीजीएफटी ने स्पष्ट किया कि इस परिवर्तन से पहले, 30 जून 2024 तक निर्माता निर्यातकों और व्यापारी निर्यातकों दोनों के लिए यह सीमा 2.5 करोड़ रुपये थी।

वैश्विक बाजार में भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए तैयार की गई आई.ई.एस. योजना, शिपमेंट से पूर्व और पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समकरण लाभ प्रदान करती है।

यह योजना 410 चिन्हित टैरिफ लाइनों के व्यापारी और निर्माता निर्यातकों को 2 प्रतिशत का लाभ और सभी एमएसएमई निर्माता निर्यातकों को 3 प्रतिशत का लाभ प्रदान करती है।

इस महीने की शुरुआत में, डीजीएफटी ने एमएसएमई विनिर्माण निर्यातकों के लिए शिपमेंट से पहले और बाद में रुपया निर्यात ऋण के लिए आईईएस को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया था।

यह विस्तार पिछले वर्ष दिसंबर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के बाद किया गया है, जिसमें योजना को 30 जून, 2024 तक जारी रखने के लिए 2,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी गई थी।

आईईसी, एक महत्वपूर्ण 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है, जो निर्यात और आयात गतिविधियों में लगे व्यवसायों के लिए आवश्यक है, जो सीमा शुल्क निकासी, शिपमेंट प्रबंधन और विदेशी मुद्रा लेनदेन को सुविधाजनक बनाता है।

ये उपाय भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र एमएसएमई के लिए निर्यात प्रक्रियाओं को समर्थन और सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार द्वारा चल रहे प्रयासों को दर्शाते हैं।

(केएनएन ब्यूरो)



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