नई दिल्ली, 1 फरवरी (केएनएन) केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रत्यक्ष कर सुधारों की एक श्रृंखला की घोषणा की गई थी।

एक मुख्य आकर्षण आयकर अधिनियम, 2025 की शुरूआत है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। आम नागरिकों के लिए कर अनुपालन को और अधिक सरल बनाने के लिए सरलीकृत नियम और पुन: डिज़ाइन किए गए फॉर्म जल्द ही जारी किए जाएंगे।

अनुपालन को आसान बनाने और करदाता की सुविधा बढ़ाने के लिए कई उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया ब्याज कर-मुक्त होगा और स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) नहीं होगी।

उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत विदेशी टूर पैकेज और शिक्षा/चिकित्सा प्रेषण पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) दरें 5-20 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दी गई हैं।

ठेकेदारों के भुगतान को सरल बनाते हुए जनशक्ति सेवाओं पर टीडीएस 1-2 प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा, जबकि छोटे करदाता मूल्यांकन अधिकारी से संपर्क किए बिना कम या शून्य टीडीएस के लिए स्वचालित प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

डिपॉजिटरी सीधे कंपनियों को फॉर्म 15G/15H जमा करेंगे, जिससे कई प्रतिभूतियों वाले निवेशकों के लिए अनुपालन आसान हो जाएगा। रिटर्न संशोधन को मामूली शुल्क के लिए 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है, आईटीआर 1 और 2 फाइलिंग 31 जुलाई तक और गैर-ऑडिट व्यावसायिक मामलों और ट्रस्टों को 31 अगस्त तक करनी होगी।

एनआरआई द्वारा संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस अब निवासी खरीदार के पैन का उपयोग करके काटा जाएगा, जिससे टैन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

सरकार ने विदेशी संपत्ति या आय की स्वैच्छिक घोषणा को प्रोत्साहित करने के लिए छह महीने की एकमुश्त विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना शुरू की है।

श्रेणी ए के तहत, 1 करोड़ रुपये तक की अघोषित आय या संपत्ति को 30 प्रतिशत कर और 30 प्रतिशत अतिरिक्त कर का भुगतान करके अभियोजन से छूट प्रदान करके नियमित किया जा सकता है।

श्रेणी बी के तहत, पहले से घोषित आय या 5 करोड़ रुपये तक की संपत्ति 1 लाख रुपये का भुगतान करके दंड और अभियोजन से प्रतिरक्षा सुरक्षित कर सकती है।

वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इन सुधारों का उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, मुकदमेबाजी को कम करना और भारत के कर ढांचे को उभरते आर्थिक और डिजिटल परिदृश्य के साथ संरेखित करना है।

(केएनएन ब्यूरो)



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