दहेज़ प्रताड़ना मामलों में नहीं हो सकेगी तुरंत गिरफ़्तारी

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नई दिल्ली: देश की सब से बड़ी अदालत ने  दहेज़ प्रताड़ना के लिए वर्त्तमान आई पी सी की धारा 498 ए को लेकर एक बड़ा क़दम उठाया है। उल्लेखनीय है कि, देश में  दहेज़ प्रताड़ना को लेकर बने क़ानून का बड़े पैमाने पर हो रहे  दुरुपयोग  को देखते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने एक आदेश जारी कर के, दहेज़ प्रताड़ना के मामलों में शिकायत प्राप्त होते ही वर पक्ष के लोगों की तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस के साथ ही सर्वोच्च न्यायलय ने देश के प्रत्येक ज़िले में एक परिवार कल्याण समिति गठित करने का आदेश दिया है तथा इस समिति में सिविल सोसाइटी के लोग भी सम्मिलित होंगे। अब आई पी सी की धारा 498 ए के तहत गिरफ़्तारी केवल परिवार कल्याण समिति के रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। इस समिति को एक महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

दहेज़ प्रताड़ना मामलों में हो रहे क़ानून के दुरूपयोग को देखते हुए जस्टिस यू यू ललित एवं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने उक्त दिशा-निर्देश निर्गत किया।

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