
बड़ी कार्रवाई: NIA ने विवादित धर्म प्रचारक ज़ाकिर नायक को घोषित किया ‘भगोड़ा’, संपत्तियां होंगी कुर्क
नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने विवादित इस्लामिक धर्म प्रचारक डॉ. जाकिर नायक के खिलाफ शिकंजा और कस दिया है। जांच एजेंसी ने जाकिर नायक को आधिकारिक तौर पर ‘भगोड़ा’ घोषित कर दिया है। पिछले लंबे समय से नायक के खिलाफ आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) जैसे गंभीर मामलों में जांच चल रही है।
संपत्तियों की कुर्की शुरू
अदालती आदेश के बाद अब दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 83 के तहत जाकिर नायक की संपत्तियों को कुर्क करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे पहले भारत सरकार सुरक्षा कारणों और जांच में सहयोग न करने के चलते उनका पासपोर्ट भी निरस्त कर चुकी है।
संगठनों पर पहले ही लग चुका है बैन
गौरतलब है कि डॉ. जाकिर नायक पर पिछले वर्ष यूएपीए (UAPA) और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए थे। इस कार्रवाई के तहत:
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उनके द्वारा संचालित गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को प्रतिबंधित किया गया।
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उनके इस्लामी टीवी चैनल (Peace TV) को भी गैर-कानूनी घोषित कर बंद किया जा चुका है।
जांच एजेंसियों का मानना है कि नायक के भाषणों ने युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने और आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाने का काम किया है। फिलहाल नायक के विदेश में होने की खबरें हैं और एनआईए उन्हें भारत लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कर रही है।

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