जनता दल (यूनाइटेड) की नेता और पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी ने कहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने उनके आवास पर तलाशी ली और उन्होंने अधिकारियों द्वारा मांगे गए सभी कागजात सौंप दिए।
मनोरमा देवी ने यहां संवाददाताओं से कहा, “छापेमारी सुबह 6 बजे से ही शुरू हो गई थी। अधिकारियों ने जो भी कागजात मांगे थे, वे मेरे पास मौजूद थे और मैंने उन्हें दे दिए…मेरे पास उन पैसों के सभी दस्तावेज हैं, जो मैंने मजदूरों को देने के लिए रखे थे।”
जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें एनआईए ने हिरासत में लिया है, तो उन्होंने कहा, “नहीं।”
सूत्रों ने एएनआई को बताया कि एनआईए ने औरंगाबाद जिले में नक्सली सदस्यों की गैरकानूनी गतिविधियों के संबंध में गुरुवार को देवी के आवास सहित बिहार में पांच स्थानों पर तलाशी ली।
सूत्रों ने बताया कि ये छापे 7 अगस्त, 2023 को शुरू में दर्ज किए गए और 26 सितंबर, 2023 को एनआईए द्वारा पुनः पंजीकृत किए गए मामले की चल रही जांच का हिस्सा हैं।
पहले दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, यह मामला बिहार पुलिस द्वारा रोहित राय उर्फ प्रकाश और प्रमोद यादव नामक दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी से जुड़ा है। उन्हें 7 अगस्त को गोह पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में डिहुरी नहर गांव के पास से पकड़ा गया था। गिरफ्तारियां विश्वसनीय सूचना के आधार पर की गई थीं, जिसमें बताया गया था कि दोनों व्यक्ति प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) संगठन से जुड़े हैं।
उनकी गिरफ़्तारी के दौरान अधिकारियों ने दो देसी पिस्तौल, 15 ज़िंदा राउंड और सीपीआई (माओवादी) मगध क्षेत्रीय संगठन समिति से जुड़ी पुस्तिकाएँ बरामद कीं। राय और यादव दोनों ने भारत में प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) से अपने जुड़ाव की बात स्वीकार की। उन्होंने 8 जून, 2023 को अन्य नक्सली कैडरों के साथ हुई एक बैठक का विवरण भी बताया, जिसके दौरान सीपीआई (माओवादी) गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए स्थानीय ठेकेदारों और ईंट भट्ठा मालिकों से पैसे या “लेवी” वसूलने का फ़ैसला किया गया था।
दोनों व्यक्तियों ने यह भी खुलासा किया कि वे नक्सली कैडरों की एक और बैठक के लिए सोसुना गांव जा रहे थे। एफआईआर में कहा गया है कि प्रमोद यादव के घर पर होने वाली यह बैठक उनकी अवैध गतिविधियों के लिए आगे की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए थी।
मूल मामला आर्म्स एक्ट की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें 25 (1-बी) ए, 26 और 35, साथ ही गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूए (पी) अधिनियम) की धाराएं 13, 16, 18 और 20 शामिल हैं। केंद्र सरकार ने स्थिति की गंभीरता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव को समझते हुए मामले को अधिक गहन जांच के लिए एनआईए को सौंप दिया।
एफआईआर में गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर आरोपों को उजागर किया गया है। इसमें लिखा है, “केंद्र सरकार को एफआईआर संख्या 271/2023 दिनांक 07.08.2023 को पीएस-गोह, जिला-औरंगाबाद, बिहार में आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-बी) ए, 26, 35 और यूए(पी) एक्ट की धारा 13, 16, 18, 20 के तहत दर्ज किए जाने की जानकारी मिली है। यह एफआईआर रोहित राय उर्फ प्रकाश और प्रमोद यादव नामक दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित है, जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) से जुड़े हैं। यह गिरफ्तारी पेमा की ओर जाने वाली सड़क के पास गांव- डिहुरी नहर (पीएस-गोह) से की गई है।”
एफआईआर में कहा गया है, “केंद्र सरकार की राय है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत एक अनुसूचित अपराध किया गया है, और अपराध की गंभीरता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव को देखते हुए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इसकी जांच की जानी आवश्यक है।”
इन घटनाक्रमों के बाद, एनआईए ने 26 सितंबर, 2023 को मामला फिर से दर्ज किया। एनआईए की पटना शाखा के पुलिस उपाधीक्षक अजय प्रताप सिंह को मुख्य जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो मामले की आगे की जांच के लिए जिम्मेदार होंगे।
जांच जारी है और एनआईए द्वारा साक्ष्यों की खोज जारी रखने तथा मामले में शामिल अन्य संदिग्धों का पता लगाने की उम्मीद है।
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