बिटकॉइन घोटाले में 98 निवेशकों को ₹1.85 करोड़ का नुकसान; 4 संदिग्धों के खिलाफ एफआईआर दर्ज


दहिसर पुलिस ने बिटकॉइन निवेश पर अच्छे रिटर्न का लालच देकर 98 लोगों से 1.85 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों की पहचान अमित भोसले, अमोल डोके, लक्ष्मण चौहान और सुजीत जाधव के रूप में हुई है, जो फरार हैं।

प्रारंभिक जांच से पता चला कि वे दहिसर पश्चिम में अपने कार्यालय के साथ एक कंपनी ‘एसजेएबी डिजिटल सॉल्यूशन एलएलपी’ संचालित करते थे। पुलिस को संदेह है कि इस चौकड़ी ने और भी लोगों को चूना लगाया होगा. मामले में शिकायतकर्ता भयंदर पश्चिम निवासी 52 वर्षीय भीमसिंह भूल हैं, जो पहले एक निजी कंपनी में काम करते थे, लेकिन पिछले छह महीने से बेरोजगार हैं।

एफआईआर के अनुसार, वह 2021 में एक अच्छी निवेश योजना की तलाश में था जब वह अपने परिचितों के माध्यम से चौहान से मिला। सितंबर 2021 में, भूल ने ‘निवेश के अवसरों’ के बारे में अधिक जानने के लिए उनके कार्यालय का दौरा किया। चौहान और अन्य ने कथित तौर पर अपनी कंपनी के माध्यम से बिटकॉइन में निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा करके उन्हें लुभाया। एफआईआर में कहा गया है कि उन्होंने शिकायतकर्ता को दूसरों को भी निवेश करने के लिए मनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

कुछ दिनों बाद, चौहान ने भूल को एक लिंक भेजा, और उससे एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा। इसके बाद, उन्होंने अपने और अपने परिवार के नाम पर 2 लाख रुपये का निवेश किया। प्रारंभ में, उन्हें अच्छा रिटर्न मिला और उन्होंने कंपनी पर भरोसा करना शुरू कर दिया, जिससे भूल ने अपने प्रियजनों को यह योजना पेश करने के लिए प्रेरित किया।

एफआईआर में आगे कहा गया है कि चौहान ने शिकायतकर्ता और उसके रिश्तेदारों को बताया कि मार्च 2022 तक बिटकॉइन की कीमतें बढ़ जाएंगी, और उनसे और अधिक पैसा लगाने का आग्रह किया। बिना किसी संदेह के, उन्होंने आरोपियों द्वारा प्रदान किए गए आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक खातों में बड़ी रकम स्थानांतरित कर दी। हालांकि, कुछ महीनों के बाद, भूल परिवार को रिटर्न मिलना बंद हो गया, जिसके बाद उन्होंने अन्य निवेशकों के साथ एसजेएबी के कार्यालय का दौरा किया, लेकिन वहां कार्यालय बंद था, जैसा कि एफआईआर में कहा गया है।

उन्होंने उत्सुकता से चौहान और उसके सहयोगी जाधव से संपर्क किया, जिन्होंने फर्जी आश्वासन दिया कि उनकी रकम ब्याज सहित चुका दी जाएगी। बाद में पीड़ित को पता चला कि डोके और भोसले फर्म के मालिक हैं इसलिए उन्होंने मिलने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। तब निवेशकों को पता चला कि आरोपी ने पहले भी कई लोगों को इसी तरह से चूना लगाया है।

चारों आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हित संरक्षण अधिनियम के साथ-साथ आपराधिक साजिश और विश्वास के उल्लंघन से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।




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