सिरो-मालाबार चर्च ने वक्फ अधिनियम में संशोधन का समर्थन किया, केरल में संपत्ति विवादों का हवाला दिया


एक सूत्र ने मंगलवार को यहां बताया कि सिरो-मालाबार चर्च ने वक्फ (संशोधन) विधेयक के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को एक पत्र भेजा है, जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए सुझाव मांगे गए हैं।

10 सितंबर को लिखे अपने पत्र में, सिरो-मालाबार पब्लिक अफेयर्स कमीशन के अध्यक्ष आर्कबिशप एंड्रयूज थजाथ ने दावा किया कि एर्नाकुलम जिले के चेराई और मुनंबम गांवों में पीढ़ियों से ईसाई परिवारों की कई संपत्तियां वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध रूप से दावा की गई हैं। सूत्र ने कहा कि इसकी वजह से लंबी कानूनी लड़ाई चल रही है और असली मालिकों को विस्थापित होना पड़ रहा है।

सूत्र ने बताया कि करीब 600 परिवार खतरे में हैं।

सूत्र ने कहा, “ये लोग गरीब मछुआरा समुदाय से हैं। एक कैथोलिक पैरिश चर्च, एक कॉन्वेंट और एक डिस्पेंसरी को वक्फ बोर्ड द्वारा खाली कराए जाने का खतरा है।”

सूत्र ने बताया कि चर्च ने जेपीसी से इन गांवों और भारत के कई अन्य हिस्सों के लोगों की “दुखद स्थिति” पर विचार करने का अनुरोध किया है, जो वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए “पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और अमानवीय दावों” के कारण अपने घरों को खोने के खतरे में हैं।

सूत्र ने बताया कि लोक मामलों के आयोग ने समिति से मानवीय और संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए सुझाव देने का आग्रह किया है।



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