सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को 8 नवंबर तक जवाब देने का आदेश दिया
शानन पावर प्रोजेक्ट मामले में पंजाब के दीवानी मुकदमे को खारिज करने के हिमाचल प्रदेश सरकार के आवेदन के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक नोटिस जारी किया और पंजाब सरकार को 8 नवंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया।हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता अनूप कुमार रतन ने कहा, "पंजाब द्वारा दायर मुकदमे पर अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक संधि और समझौते पर आधारित है, जो ऐसे मामलों में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया हमारी दलीलों पर विचार करने के बाद एक नोटिस जारी किया और पंजाब सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया।"रतन ने शानन पावर प्रोजेक्ट के इतिहास के बारे में भी विस्तार से बताया, “1925 में मंडी के तत्कालीन राजा ने शानन पावर प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार को 99 साल के लिए जमीन पट्टे पर दी थी और मार्च 2024 में पट्टे ...








