बॉम्बे HC ने आत्महत्या मामले में एफआईआर दर्ज करने के मजिस्ट्रेट के आदेश की अनदेखी करने पर पुलिस को फटकार लगाई, राज्य पर ₹20,000 का जुर्माना लगाया


बॉम्बे हाई कोर्ट ने जून 2024 में मजिस्ट्रेट के आदेश के बावजूद, आत्महत्या के लिए उकसाने के एक संदिग्ध मामले में एफआईआर दर्ज करने में विफल रहने के लिए पुलिस की आलोचना की। इसने देरी के लिए राज्य पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

एचसी बेंगलुरु स्थित एक पिता की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अपने बेटे के लिए न्याय की मांग की गई थी, जिसकी कथित तौर पर 6 जनवरी, 2024 को आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी। याचिका में बेटे के चार सहयोगियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था, जिसके कारण आत्महत्या हुई।

आरएके एममार्ग पुलिस स्टेशन को कई अभ्यावेदन और एक पत्र के बावजूद, पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। इसके बाद पिता ने सेवरी में मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष एक निजी शिकायत दर्ज की, जिसने 22 जून, 2024 को पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त को मामले की निगरानी करने और उचित जांच सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था। हालाँकि, पुलिस अनुपालन करने में विफल रही।

इसलिए, पिता ने HC का दरवाजा खटखटाया।

पिता की याचिका में यह भी दावा किया गया कि उन्होंने पुलिस से 27 दिसंबर, 2023 और 5 जनवरी, 2024 की अवधि के बीच अपने बेटे के कार्यालय से सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए, उन्होंने मजिस्ट्रेट से संपर्क किया था।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ ने आरएके मार्ग पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक संदीप रणदिवे को अदालत के समक्ष उपस्थित रहने के लिए कहा था। रणदिवे ने स्वीकार किया कि उन्हें अदालत की सुनवाई के दिन ही मजिस्ट्रेट के आदेश के बारे में पता चला।

पीठ ने पुलिस की निष्क्रियता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे ”बेहद परेशान करने वाला” बताया। रणदिवे ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी.

न्याय पाने में पिता की कठिनाई को देखते हुए, अदालत ने राज्य को चार सप्ताह के भीतर उन्हें लागत के रूप में 20,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। अदालत ने जोन 4 के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को विभागीय जांच शुरू करने और देरी के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के वेतन से लागत वसूलने का भी आदेश दिया।

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को रखी है।




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