सरकार ने बैंकों के लिए आरबीआई के उच्च रिजर्व प्रस्तावों को चुनौती दी


नई दिल्ली, 22 नवंबर (केएनएन) एक वरिष्ठ सरकारी सूत्र के अनुसार, भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दो महत्वपूर्ण नियामक प्रस्तावों का विरोध कर रही है, जिसके तहत बैंकों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और डिजिटल जमा के लिए उच्च भंडार बनाए रखने की आवश्यकता होगी।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई के मई के प्रस्ताव में बैंकों को निर्माणाधीन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ऋण का 5 प्रतिशत रिजर्व के रूप में आवंटित करने का आदेश दिया गया है।

इस निर्देश ने बैंकों को बढ़ी हुई फंडिंग लागत के बारे में सरकार के सामने चिंता व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। जुलाई के एक अलग प्रस्ताव में, केंद्रीय बैंक ने सुझाव दिया कि बैंकों को संभावित सामूहिक निकासी जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए डिजिटल चैनलों के माध्यम से सुलभ खुदरा जमा के लिए अतिरिक्त 5 प्रतिशत ‘रन-ऑफ’ प्रावधान बनाए रखना चाहिए।

ये उपाय बैंकों को अधिक सरकारी प्रतिभूतियों को तरल संपत्ति के रूप में रखने के लिए मजबूर करेंगे, जिससे संभावित रूप से उनकी ऋण देने की क्षमता बाधित होगी।

यह ऐसे समय में आया है जब पिछले वर्ष में बैंक ऋण वृद्धि लगभग 14 प्रतिशत तक पहुंच गई है, एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा बैंक वित्तपोषण पर निर्भर है।

संघीय वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग ने कथित तौर पर दो मौकों पर आरबीआई को पत्र लिखकर अर्थव्यवस्था में संभावित ऋण बाधाओं के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए इन दिशानिर्देशों में संशोधन का अनुरोध किया है।

बुनियादी ढांचा परियोजना के वित्तपोषण के लिए, मंत्रालय एक समान नियम लागू करने के बजाय जोखिम प्रोफाइल के आधार पर एक क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण लागू करने का सुझाव देता है।

सरकारी सूत्र के अनुसार, जबकि रियल एस्टेट जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्र प्रस्तावित 5 प्रतिशत प्रावधान आवश्यकता को बनाए रख सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा और सौर परियोजनाओं को बढ़े हुए प्रावधान जनादेश से छूट दी जानी चाहिए।

सूत्र ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि आरक्षित आवश्यकताओं के लिए कोई विशिष्ट सीमा प्रस्तावित नहीं की गई है, नियमों को बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता के साथ अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को संतुलित करना चाहिए।

डिजिटल जमा के संबंध में, सरकार व्यापक विनियमन लागू करने के बजाय, पर्याप्त निकासी की संभावना वाली विशिष्ट जमा श्रेणियों तक अतिरिक्त रन-ऑफ आवश्यकताओं को सीमित करने की सिफारिश करती है।

वित्त मंत्रालय और आरबीआई दोनों ने इन घटनाक्रमों पर टिप्पणी के अनुरोधों पर तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी है।

(केएनएन ब्यूरो)



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