पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम (पीसीएमसी) ने शहर भर में अनधिकृत विज्ञापनों, होर्डिंग्स, फ्लेक्स बैनर, कियोस्क, गैन्ट्री और पोस्टर से निपटने के लिए एक कड़े अभियान की घोषणा की है। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, पीसीएमसी ने कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए एक मजबूत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्थापित की है।
पीसीएमसी आयुक्त शेखर सिंह ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा, “अनधिकृत विज्ञापन न केवल शहर को ख़राब करते हैं बल्कि सुरक्षा और पर्यावरणीय खतरे भी पैदा करते हैं। हम पिंपरी-चिंचवड़ की सौंदर्य अखंडता को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसी भी उल्लंघन पर त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने वालों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जायेगी. अनाधिकृत होर्डिंग, पोस्टर व बैनर बिना सूचना के हटाये जायेंगे और जुर्माना लगाया जायेगा. बार-बार अपराध करने वालों को आपराधिक कार्यवाही सहित कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।”
सहायक आयुक्त डॉ. प्रदीप थेंगल ने कहा, “यह अभियान केवल प्रवर्तन के बारे में नहीं है; यह यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि पिंपरी-चिंचवड़ एक स्वच्छ और सुंदर शहर बना रहे। हम नागरिकों से उल्लंघनों की रिपोर्ट करके और अवैध विज्ञापन प्रथाओं से परहेज करके इस मिशन में हमारा समर्थन करने का आग्रह करते हैं।”
जिम्मेदारी और निरीक्षण:
क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में अनधिकृत विज्ञापनों की पहचान करने और हटाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। स्काई साइन्स और लाइसेंसिंग विभाग के उपायुक्त डॉ. प्रदीप थेंगल को शहरव्यापी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
नागरिक भागीदारी:
जागरूकता बढ़ाने और अवैध विज्ञापनों की रिपोर्ट करने में नागरिकों को शामिल करने के लिए ज़ोन-स्तरीय समितियाँ बनाई जाएंगी। आवश्यकतानुसार मौजूदा समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा। नागरिक एक समर्पित टोल-फ्री नंबर, व्हाट्सएप, एसएमएस के माध्यम से या पीसीएमसी वेबसाइट पर फोटोग्राफिक साक्ष्य अपलोड करके उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं।
कठोर दंड:
प्लास्टिक या गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों का उपयोग करने वाले अनधिकृत विज्ञापनों पर महाराष्ट्र गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 2006 और महाराष्ट्र संपत्ति विरूपण अधिनियम, 1995 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
लाइसेंस प्राप्त होर्डिंग्स का विनियमन:
विज्ञापनदाताओं को सभी होर्डिंग्स पर लाइसेंस नंबर, वैधता और क्यूआर कोड प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। उल्लंघन के परिणामस्वरूप दंड दिया जाएगा.
अस्थायी संरचनाओं के लिए कोई सहनशीलता नीति नहीं:
अनधिकृत विज्ञापन प्रदर्शित करने वाले बूथ और मेहराब जैसी अस्थायी संरचनाओं को तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा, और उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
उत्सवों के दौरान विशेष निगरानी:
त्योहारों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और समारोहों के दौरान आयोजन शुरू होने से पहले अवैध बैनर और पोस्टर हटाने के लिए कड़ी निगरानी की जाएगी।
एसओपी, तत्काल प्रभाव से, अनिवार्य है:
प्रमुख आयोजनों एवं त्योहारों के दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें।
पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से सभी प्रवर्तन कार्रवाइयों का दस्तावेज़ीकरण।
भविष्य में लाइसेंसिंग और नवीनीकरण
विज्ञापन होर्डिंग्स के नए प्रस्तावों की सख्त जांच की जाएगी, जिसमें लाइसेंसिंग निरीक्षकों द्वारा अनिवार्य साइट निरीक्षण शामिल होगा। नवीनीकरण शुल्क और देरी के लिए जुर्माना सख्ती से लागू किया जाएगा।
पीसीएमसी नागरिकों और व्यवसायों से दंड से बचने और स्वच्छ, सुरक्षित शहरी वातावरण में योगदान करने के लिए इन नियमों का पालन करने का आग्रह करता है।
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