नीति आयोग पैनल का बड़ा सुधार प्रयास


नई दिल्ली, 5 दिसंबर (केएनएन) एक उच्च स्तरीय नीति आयोग पैनल ने भारत के नियामक ढांचे को सरल बनाने के लिए सुधारों का प्रस्ताव दिया है, जिसमें अनावश्यक लाइसेंस, परमिट और एनओसी को खत्म करना, इंस्पेक्टर के नेतृत्व वाले चेक को तीसरे पक्ष के निरीक्षण के साथ बदलना और स्थिर, पूर्वानुमानित नीतियों को सुनिश्चित करना शामिल है।

नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली समिति ने गैर-वित्तीय नियामक सुधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जन विश्वास सिद्धांत, एक विश्वास-आधारित नियामक दृष्टिकोण की रूपरेखा दी गई है, जिसका उद्देश्य अनुपालन को आसान बनाना और कारोबारी माहौल में सुधार करना है।

मुख्य सिफ़ारिशें

पैनल ने लाइसेंसिंग को केवल राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य या प्रमुख सार्वजनिक हित से जुड़ी गतिविधियों तक सीमित रखने की सिफारिश की, जबकि अन्य सभी गतिविधियों को पूर्व अनुमोदन के बिना कार्य करना चाहिए।

पंजीकरण को सरल, स्व-घोषित प्रक्रियाओं में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जिसमें अधिकांश लाइसेंस स्थायी रहेंगे।

इसने मान्यता प्राप्त तृतीय पक्षों द्वारा किए जाने वाले कंप्यूटर-सहायता प्राप्त, जोखिम-आधारित निरीक्षण का प्रस्ताव दिया। विनियमों को पूर्व हितधारक परामर्श के साथ, केवल निश्चित वार्षिक समय-सीमा पर ही अद्यतन किया जाना चाहिए।

पैनल ने व्यवसायों के लिए अनुपालन लागत और सरकार पर प्रवर्तन बोझ का मूल्यांकन करने के लिए अनिवार्य नियामक प्रभाव आकलन का भी आह्वान किया। छोटे या तकनीकी अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाना चाहिए, आपराधिक दंड को केवल गंभीर उल्लंघनों के लिए रखा जाना चाहिए।

सभी अनुपालन प्रक्रियाएं पूरी तरह से डिजिटल होनी चाहिए, मंत्रालयों को डेटा इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि व्यवसायों को बार-बार जानकारी जमा न करनी पड़े।

सिफारिशें सभी मंत्रालयों और विभागों पर लागू होंगी, साथ ही राज्यों को भी इस ढांचे को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

एमएसएमई पर प्रभाव

प्रस्तावित सुधारों से एमएसएमई के लिए अनुपालन में काफी आसानी होने की उम्मीद है, जो अक्सर लाइसेंस, निरीक्षण और कागजी कार्रवाई के साथ संघर्ष करते हैं।

जोखिम-आधारित निरीक्षण और छोटे अपराधों का गैर-अपराधीकरण भी अक्सर प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के बोझ से दबे छोटे उद्यमों को राहत प्रदान कर सकता है।

(केएनएन ब्यूरो)



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