एमएचआरसी ने कई शिकायतों के बाद एमसीजीएम, म्हाडा को पाइधोनी में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया
न्यायमूर्ति केके तातेड़ की अध्यक्षता वाले महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने नगर निगम आयुक्त और महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अली-उमर स्ट्रीट, पाइधोनी में अवैध निर्माण के संबंध में तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण की कई शिकायतों के बाद की गई है, जिन पर संबंधित विभागों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। सारिका चौरसिया द्वारा दायर की गई शिकायत में बताया गया है कि कैसे एमसीजीएम और म्हाडा ने ठेकेदार आबिद कुरैशी की सहायता से एक मकान मालिक द्वारा बनाए गए अवैध कमरों की बार-बार की गई रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में विफल रहे। अवैध कमरे, जो वर्तमान में खाली हैं और न तो आवासीय और न ही व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, कथित तौर पर दीवार प्लास्टरि...