केरल सरकार विकलांगता मूल्यांकन के लिए मेडिकल बोर्ड को प्रमाणन प्राधिकरण घोषित कर सकती है: हाईकोर्ट
केरल उच्च न्यायालय भवन। | फोटो साभार: आरके नितिन
केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा है कि राज्य सरकार विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस संबंध में अधिसूचना जारी करके मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की बेंचमार्क विकलांगता के प्रतिशत का आकलन करने के लिए राज्य मेडिकल बोर्ड को प्रमाणन प्राधिकारी घोषित कर सकती है। न्यायमूर्ति टीआर रवि और न्यायमूर्ति एमबी स्नेहलता की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर अपील का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की। एकल न्यायाधीश ने फैसला सुनाया था कि सरकार केवल आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुसार विकलांगता के प्रतिशत का आकलन करने के लिए प्राधिकरण को अधिसूचित कर सकती है। एकल न्यायाधीश ने तीन दिव्यांग उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर यह टिप्पणी की थी, जिसमें राज्य मेडिकल बोर्ड और सरकार ...