“कोई भी महिला अपने पति को किसी दूसरी महिला के साथ रहते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती”: दिल्ली हाईकोर्ट
घरेलू हिंसा के एक मामले में अपील को खारिज करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिए एक फैसले में अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि महिला को परजीवी कहना न केवल प्रतिवादी (पत्नी) का अपमान है, बल्कि समस्त महिला जाति का अपमान है।
उच्च न्यायालय ने यह भी कहा, "कोई भी महिला यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा हो और उससे उसका बच्चा भी हो।" पति ने दूसरी महिला से शादी कर ली थी और उससे उसकी एक बेटी भी थी।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने 10 सितंबर को पारित फैसले में कहा, "यह तर्क कि प्रतिवादी (पत्नी) केवल एक परजीवी है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रही है, न केवल प्रतिवादी (पत्नी) बल्कि समस्त महिला जाति का अपमान है।"
याचिकाकर्ता (पति) ने 19 सितंबर, 2022 को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने महिला न्य...








