उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अभिनव कुमार ने बुधवार को संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और अपराध, कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।
पुलिस मुख्यालय की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, जोन और जिला प्रभारियों, पुलिस अधीक्षकों और एसटीएफ और रेलवे के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई.
इस बैठक में डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी जिला प्रभारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपराध का पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाए और अपराध दर में वृद्धि और कमी के कारणों की थाना और सर्किल स्तर पर समीक्षा की जाए.
उन्होंने सम्पत्ति वसूली में 61 प्रतिशत से नीचे प्रदर्शन करने वाले जिलों को सम्पत्ति वसूली प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिये और कहा कि मैदानी एवं पर्वतीय जिलों के अपराध संबंधी आंकड़ों का तुलनात्मक मूल्यांकन अलग-अलग किया जाय।
डीजीपी कुमार ने इनामी अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने और ‘ऑपरेशन स्माइल’ के माध्यम से लापता लोगों को उनके परिवारों से मिलाने के लिए प्रभावी अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए.
उन्होंने कहा कि सभी जिला प्रभारी नए कानूनों में बीएनएस के तहत दर्ज मामलों की कानूनी प्रक्रिया का गहनता से अध्ययन करें और आने वाली समस्याओं से अवगत कराएं।
संबंधित थाना स्तर पर कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और वर्ष 2025 से पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी संबंधित जिला प्रभारी की होगी.
डीजीपी ने सभी जिला प्रभारियों को डीजीपी/आईजीपी कॉन्फ्रेंस में बीएनएस की सफलता की कहानी को उजागर करने का निर्देश दिया और मुख्यालय को पुराने कानून की तुलना में नये कानून से आम लोगों को कितनी सुविधा है, इसकी कहानी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि ई-एफआईआर एवं जीरो एफआईआर में दर्ज मामलों की समीक्षा करते हुए डाटा पृथक कर समस्या/फीडबैक का समाधान किया जाए तथा आम जनता एवं उत्तराखंड से बाहर रहने वाले लोग ऑनलाइन एफआईआर को प्राथमिकता दें तथा आने वाले समय में भी इस पर कार्य किया जाएगा। इस मॉड्यूल पर किया गया.
डीजीपी ने सभी जिलों को 10 नवंबर से ओवरलोड वाहनों, अवैध वाहनों, शराबी चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के मामले में वाहन मालिक, ड्राइवर, कंडक्टर के खिलाफ एसओपी में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार मामला दर्ज किया जाना चाहिए।
डीजीपी ने पूरे राज्य में पिछले 10 वर्षों में ओवरलोडिंग के कारण हुई सड़क दुर्घटनाओं के हॉट स्पॉट की पहचान/सत्यापन करने और ऐसे स्थानों पर विशेष साइनेज बोर्ड, ग्लोइंग बोर्ड, क्रैश बैरियर आदि लगाने का निर्देश दिया.
डीजीपी ने कहा कि धरना, जुलूस के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने/ट्रेन रोकने पर आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.
ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए, इसके साथ ही हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए और उन्हें निर्देशों के बारे में उचित जानकारी दी जानी चाहिए, डीजीपी ने कहा।
बैठक में आगामी वर्ष में उत्तराखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर आईटीबीपी के साथ उत्तराखंड पुलिस का संयुक्त नंदा देवी अभियान आयोजित करने तथा गंगोत्री से हरिद्वार तक राफ्टिंग के माध्यम से गंगा सफाई अभियान कार्यक्रम आयोजित करने तथा अन्य जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर विचार किया गया। जिला एवं राज्य स्तर.
बैठक में डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने कार्य का अध्ययन कर आगामी वर्ष में चारधाम यात्रा का सुचारु संचालन सुनिश्चित करें।
इस संबंध में मुख्यालय स्तर से पूर्व में भेजे गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड लगाने, होल्डिंग एरिया की क्षमता एवं पार्किंग एरिया को चिह्नित करने का निर्देश दिया गया.
सभी जिलों को चारधाम यात्रा के दौरान आने वाली समस्याओं, सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये
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