धारा 9 के तहत कर प्रतिपूर्ति दावा कायम करने योग्य नहीं है


कोलकाता, 29 नवंबर (केएनएन) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना है कि कोई भागीदार मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत पुरस्कार के बाद की याचिका के माध्यम से नगरपालिका कर भुगतान की प्रतिपूर्ति की मांग नहीं कर सकता है।

इसमें कहा गया है कि इस तरह के दावे वास्तविक मौद्रिक विवादों के समान हैं जिनका निर्णय धारा 34 के तहत किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति गौरांग कंठ ने चंदर निवास के साझेदारों द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कोलकाता नगर निगम (केएमसी) कर की शेष राशि को अन्य साझेदारों से वसूलने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने सीमित अवधि की छूट योजना के तहत 47.50 लाख रुपये का भुगतान किया था, जबकि मध्यस्थ पुरस्कार पहले से ही चुनौती में था।

अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर ने 20 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने शेष राशि के लिए धारा 9 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया।

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि कर देनदारी फैसले के बाद उत्पन्न हुई और यह कभी भी मध्यस्थता का हिस्सा नहीं थी, और इसलिए नए फैसले की आवश्यकता थी।

इस दृष्टिकोण से सहमत होते हुए, अदालत ने स्पष्ट किया कि धारा 9 केवल मध्यस्थ प्रक्रिया की सहायता में अंतरिम सुरक्षा के लिए है और इसका उपयोग नई वित्तीय देनदारियों को निर्धारित करने या मूल अधिकारों को लागू करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

न्यायालय ने कहा कि साझेदारों के बीच कर दायित्व के बंटवारे में तथ्यात्मक जांच और लेखांकन जांच शामिल है, जिसे केवल धारा 34 की कार्यवाही में संबोधित किया जा सकता है जहां पुरस्कार पहले से ही चुनौती के अधीन है।

यह मानते हुए कि प्रतिपूर्ति का दावा धारा 9 के दायरे से बाहर एक नया विवाद था, अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

(केएनएन ब्यूरो)



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