राम नाथ कोविन्द ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का बचाव किया

पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने कहा कि “एक राष्ट्र, एक चुनाव” नीति के तहत एक साथ चुनाव भारत के संवैधानिक पूर्वजों का एक दृष्टिकोण था और गणतंत्र के प्रारंभिक वर्षों के दौरान यह आदर्श था।
शनिवार को 30वें लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल व्याख्यान में “एक साथ चुनाव” पर बोलते हुए, कोविंद ने कहा कि देश के पहले चार चुनावी चक्रों के दौरान, लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को “सिंक्रनाइज़” किया गया था, जिसे बाद में वर्ष 1968 में तोड़ दिया गया था।
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व करने वाले कोविंद ने कहा कि यह विडंबनापूर्ण है जब हम चुनावी चक्रों में व्यवधान की उत्पत्ति पर नजर डालते हैं, जबकि कुछ वर्ग एक साथ चुनावों को अलोकतांत्रिक और साथ ही असंवैधानिक मानते हैं।
“”गणतंत्र के प्रारंभिक वर्षों में एक साथ चुनाव आदर्श थे। पहले चार चुनावी चक्रों के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव समकालिक थे… समवर्ती चुनावों का यह चक्र वर्ष 1968 में टूट गया था जब तत्कालीन केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कई राज्य विधानसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया था… समाज ने एक साथ चुनाव को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक करार दिया है। जब हम चुनावी चक्रों में व्यवधान की उत्पत्ति पर गौर करते हैं तो इस विडंबना को नज़रअंदाज़ करना मुश्किल होता है… एक साथ चुनाव कराना हमारे संवैधानिक पूर्वजों का दृष्टिकोण था,” उन्होंने कहा।
कोविंद ने कहा कि नीति की परामर्श प्रक्रिया के दौरान 15 दलों ने इस विचार का समर्थन नहीं किया, जिनमें से कई ऐसे थे जिन्होंने अतीत में एक साथ चुनाव की अवधारणा का समर्थन किया था।
“हमारी परामर्श प्रक्रिया के दौरान, 47 राजनीतिक दलों ने समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किये। इन 47 पार्टियों में से 32 पार्टियों ने एक साथ चुनाव के विचार का समर्थन किया; केवल 15 पार्टियों ने ऐसा नहीं किया। इन 15 पार्टियों में से कई ने अतीत में एक साथ चुनाव की अवधारणा का समर्थन किया है, ”उन्होंने कहा।
18 सितंबर को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार के ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें 100 दिनों के भीतर शहरी निकाय और पंचायत चुनावों के साथ-साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का प्रस्ताव है।
ये सिफ़ारिशें पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द के नेतृत्व वाली एक उच्च पैनल समिति की रिपोर्ट में की गई थीं





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