बॉम्बे हाई कोर्ट ने ₹153 करोड़ के घोटाले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की कांग्रेस विधायक सुनील केदार की याचिका को जनहित का हवाला देते हुए खारिज कर दिया
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने गुरुवार को कहा कि केवल इसलिए कि आरोपी को अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना है, यह दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए एक असाधारण परिस्थिति नहीं हो सकती। हाई कोर्ट ने कांग्रेस विधायक सुनील केदार की याचिका को खारिज कर दिया है, जिन्हें पिछले साल दिसंबर में नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड (एनडीसीसी बैंक) के अध्यक्ष रहते हुए 153 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले में दोषी ठहराया गया था।
न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को दोषसिद्धि के बाद सार्वजनिक पद पर रहने से अयोग्य ठहराना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हित में है। 22 दिसंबर, 2023 को नागपुर के सावनेर से पांच बार विधायक रहे केदार को नागपुर की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने नागपुर जिला सहकारी बैंक से जुड़े एक मामले में कथित आपराधिक विश्वासघात के लिए पांच साल जेल की सजा सुनाई थी, जब वे 1999 से 2002 के बी...