नई दिल्ली: आज बहुचर्चित अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है। कोर्ट से अडानी समूह को बड़ी राहत मिली है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अडानी समूह द्वारा राउंड-ट्रिपिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से एक विशेष जांच दल को स्थानांतरित करने की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मामले की जांच सीबीआई सहित किसी भी विशेष जांच दल से नहीं कराई जाएगी।
ग़ौर तलब है कि, पिछले साल जनवरी में अमेरिकी इन्वेस्टिगेटिव फर्म हिंडनबर्ग ने भारत के तत्कालीन सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी पर ऑफशोर टैक्स हैवन का इस्तेमाल करने, फ़र्ज़ी अकाउंटिंग और शेयर कीमतों में हेरफेर करने और धोखा धड़ी का इलज़ाम लगाते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित कर के हलचल मचा दिया था। जिस की वजह से अडानी समूह के शेयरों को 140 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ था और अडानी की सब से अमीर व्यक्तियों की रैंकिंग पर भी ख़ासा असर पड़ा था।
सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि, प्रतिभूति बाजार नियामक (SEBI) की जांच पर सवाल उठाने के लिए स्वतंत्र या मीडिया रिपोर्टों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि, ‘आरोपों में सेबी की जांच की निष्पक्षता पर संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अडानी समूह में अपनी जांच तीन महीने के भीतर पूरी करने का भी निर्देश दिया।
आप को बता दें की, चीफ जस्टिस डीवाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जमशेद बुर्जोर पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे ने 24 नवंबर को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अदालत के फ़ैसले पर समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अदनी ने कहा कि, ‘माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला दिखाता है कि सत्य की जीत हुई है। सत्यमेव जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की विकास गाथा में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा। जय हिंद।
सुप्रीम कोर्ट के अडानी के हक़ में फ़ैसला आने के कुछ ही मिनटों के भीतर, अडानी समूह के शेयरों में उछाल आने की ख़बर है।
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