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जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के खिलाफ जारी अवार्ड पर रोक लगा दी जम्मू, 2 दिसंबर (केएनएन) एक महत्वपूर्ण फैसले में, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने 11.52 करोड़ रुपये के मध्यस्थ पुरस्कार के प्रवर्तन पर अंतरिम रोक लगा दी है, जो केंद्र शासित प्रदेश के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) विभाग के खिलाफ जारी किया गया था।
न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल द्वारा पारित निर्णय, मामले में अगली कार्यवाही तक पुरस्कार के प्रवर्तन को रोक देता है।
वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता (सीनियर एएजी) ए आर मलिक द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए पीएचई विभाग द्वारा पुरस्कार को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका दायर करने के बाद अंतरिम राहत दी गई थी।
न्यायमूर्ति नार्गल ने दलीलों पर विचार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं ने राहत के लिए प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया है।
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