एनसीएलटी की विशेष पीठ ने व्यक्तिगत दिवाला मामले में 6.25 करोड़ रुपये की पुनर्भुगतान योजना की समीक्षा की
नई दिल्ली, 1 सितंबर (केएनएन) नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने मंगलवार को लगभग 22,006.57 करोड़ रुपये के स्वीकार किए गए लेनदार दावों से संबंधित व्यक्तिगत दिवाला कार्यवाही में एस्सेल समूह के संस्थापक द्वारा प्रस्तावित 6.25 करोड़ रुपये की पुनर्भुगतान योजना को मंजूरी देने वाले 25 अगस्त के आदेश पर रोक लगा दी।
पांच सदस्यीय पीठ ने पुनर्भुगतान योजना पर रोक लगा दी
एनसीएलटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय विशेष पीठ ने कहा कि जिन सदस्यों ने पहले पुनर्भुगतान योजना पर विचार किया था, उनके बीच कोई स्पष्ट बहुमत का दृष्टिकोण सामने नहीं आया, जिससे 25 अगस्त का आदेश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 419 (5) के तहत प्रभावी होने में असमर्थ हो गया।
सोमवार को गठित विशेष पीठ में न्यायिक सदस्य बच्चू वेंकट बलराम दास और महेंद्र खंडेलवाल और तकनीकी सदस्य अतुल चतुर्वेदी और ...