निर्यात लाभ डाक चैनल तक बढ़ाया गया, एमएसएमई निर्यातकों को राहत
नई दिल्ली, 20 जनवरी (केएनएन) डाक विभाग (डीओपी) ने 15 जनवरी 2026 से डाक चैनल के माध्यम से किए गए निर्यात के लिए ड्यूटी ड्राबैक, निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) और राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) में छूट सहित निर्यात लाभों के विस्तार का संचालन शुरू कर दिया है।
यह कदम केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा जारी अधिसूचना के बाद उठाया गया है।
इस पहल का उद्देश्य निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाना और वैश्विक बाजारों तक पहुंच का विस्तार करना है, विशेष रूप से एमएसएमई, कारीगरों, स्टार्ट-अप और छोटे निर्यातकों के लिए जो कम और मध्यम मूल्य की अंतरराष्ट्रीय खेप के लिए डाक नेटवर्क पर निर्भर हैं।
स्वचालित आईजीएसटी रिफंड पहले से ही मौजूद होने के कारण, डाक मार्ग के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन की उपलब्धता से लागत कम होने, तरलता में सुधार और निर्यात...