दिल्ली उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 के तहत मध्यस्थता की कार्यवाही को पुनर्जीवित करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार को आगे बढ़ाता है
नई दिल्ली, 26 मई (केएनएन) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमडीडी मेडिकल सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया है। लिमिटेड और एलएसआर मेडिकल प्रा। लिमिटेड, दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (DIAC) द्वारा मध्यस्थता की कार्यवाही के पुनरुद्धार को चुनौती देता है।
अदालत ने कहा कि यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 16 के तहत पुनरुद्धार की वैधता का फैसला करने के लिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल (एटी) के अधिकार क्षेत्र के भीतर है।
याचिकाकर्ताओं ने 30.07.2019 और 03.08.2019 दिनांकित पत्रों पर आपत्ति जताई थी, जिसके माध्यम से डायक ने मध्यस्थता को पुनर्जीवित किया और उन्हें प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा प्रस्तुत दावे के विवरण के लिए उत्तर/काउंटर दावे को दायर करने का निर्देश दिया।
विवाद की पृष्ठभूमि याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी नंबर 3 के बीच एक वाणिज्यिक लेनदेन के लिए वापस पता लगाती है, ...








