सीबीडीटी ने नए आयकर नियम 2026 अधिसूचित किए; 1 अप्रैल से लागू होगा
नई दिल्ली, 20 मार्च (केएनएन) वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के माध्यम से आयकर अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के तहत आयकर नियम, 2026 को अधिसूचित किया है। नए नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे।
नियम पूंजीगत लाभ, अनुलाभ, स्टॉक एक्सचेंज मान्यता और गैर-निवासियों के कराधान सहित कराधान के कई क्षेत्रों में विस्तृत प्रक्रियाओं, परिभाषाओं और अनुपालन आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं।
स्टॉक एक्सचेंजों के लिए मान्यता मानदंड
अधिसूचना स्टॉक एक्सचेंजों के लिए 'मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज' के रूप में अर्हता प्राप्त करने की शर्तें निर्दिष्ट करती है। इनमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से अनिवार्य अनुमोदन, सात वर्षों के लिए लेनदेन ऑडिट ट्रेल्स का रखरखाव और सख्त डेटा अखंडता और रिपोर्टिंग मानकों का पालन शामिल है।
एक औपचारिक आवेदन प्रक्रिया भी शुरू की गई है, जिसमें सरकार क...









