नई दिल्ली, 2 नवंबर (केएनएन) फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एफआईएसएमई) ने 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक में मंजूरी दिए गए जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हुए कहा है कि प्रस्तावित बदलाव सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच अनुपालन संबंधी चिंता को कम कर सकते हैं और औपचारिकता को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
FISME ने कहा कि सिफारिशें छोटे व्यवसायों की कई लंबे समय से चली आ रही चिंताओं का समाधान करती हैं, जिसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से सामान बेचने वाले पात्र आपूर्तिकर्ताओं के लिए जीएसटी पंजीकरण, रिटर्न को सही करने का अवसर और दंड में कमी शामिल है।
महासंघ ने जीएसटी प्रवर्तन में प्रस्तावित बदलावों पर भी प्रकाश डाला, विशेष रूप से केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 69 के तहत गिरफ्तारी की शक्तियों को हटाने और धारा 132 के तहत अभियोजन प्रावधानों में बदलाव पर।
अभियोजन प्रावधानों में प्रस्तावित परिवर्तन
सिफारिशों के तहत, सरकार ने धारा 69 को हटाने, अभियोजन सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने और कुछ अपराधों के दायरे को कम करने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित बदलावों में अदालतों को सजा देने में अधिक विवेक देने और माल या सेवाओं की प्राप्ति या वैध चालान द्वारा समर्थित मामलों पर धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से संबंधित प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित करने की भी मांग की गई है।
FISME ने कहा कि परिवर्तन असमान प्रवर्तन के जोखिम को कम करके कर अधिकारियों और छोटे व्यवसायों के बीच विश्वास बनाने में मदद कर सकते हैं। छोटे उद्यम अक्सर अनुपालन के लिए बाहरी एकाउंटेंट पर निर्भर रहते हैं, जबकि मालिक त्रुटियों और चूक के लिए जिम्मेदार रहते हैं, जिससे प्रवर्तन के आसपास अनिश्चितता चिंता का स्रोत बन जाती है।
महासंघ ने कहा कि प्रस्ताव कर चूक के लिए दायित्व को खत्म नहीं करेंगे या जानबूझकर धोखाधड़ी और चोरी से जुड़े गंभीर मामलों में अभियोजन को खत्म नहीं करेंगे। इसमें कहा गया है कि प्रभावी कर प्रवर्तन के साथ-साथ वास्तविक व्यवसायों में अनावश्यक व्यवधान के खिलाफ सुरक्षा उपाय भी होने चाहिए।
इसमें कहा गया है कि पूर्वानुमानित और आनुपातिक प्रवर्तन उद्यमियों को परिचालन को औपचारिक बनाने, लेखांकन जिम्मेदारियां सौंपने और अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।
सिफारिशों को कानूनी रूप से लागू करने से पहले आवश्यक विधायी और प्रशासनिक उपायों की आवश्यकता होगी। उनका प्रभाव अंतिम संशोधनों, कार्यान्वयन व्यवस्था और करदाताओं के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन पर निर्भर करेगा।
(केएनएन ब्यूरो)

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