HC ने याचिकाकर्ता को दिल्ली पुलिस से संपर्क करने को कहा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक याचिकाकर्ता को सिंघू सीमा (एनएच-44) पर व्यापक नाकाबंदी को हटाने के संबंध में दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक अभ्यावेदन देने की अनुमति दी।याचिकाकर्ता ने यह तर्क देते हुए नाकाबंदी हटाने का निर्देश देने की मांग की थी कि इसने यात्रियों के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान किए बिना यातायात के सुचारू प्रवाह में बाधा डालकर महत्वपूर्ण असुविधा पैदा की है।याचिकाकर्ता को पुलिस आयुक्त से संपर्क करने के निर्देश जारी करने के बाद, मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अगुवाई वाली दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ ने मामले को इसी स्तर पर समाप्त करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।तीन याचिकाकर्ताओं - लतीफ़ गार्डन से शंकर मोर, अग्रसेन कॉलोनी से सचिन अनेजा, और रायर कलां से शिवम धमीजा - ने अपने वकील मोहित गुप्ता, सचिन मिगलानी और अन्य के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय में जन...









