SC ने केजरीवाल, आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले की कार्यवाही पर रोक बढ़ाई
सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में राष्ट्रीय राजधानी में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम कथित तौर पर हटाने पर उनकी टिप्पणियों पर दिल्ली के वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्रियों आतिशी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले की कार्यवाही पर रोक लगाने के अपने अंतरिम आदेश को गुरुवार को बढ़ा दिया। .शिकायत दर्ज कराने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता राजीव बब्बर ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने उन्हें चार सप्ताह का समय दिया।इससे पहले शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया था और मामले में उनसे जवाब मांगा था।शीर्ष अदालत ने कहा था कि इस बीच, मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक रहेगी।अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने 2018 में राष्ट्रीय राजधानी में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम कथित तौर पर हटाने पर उनकी टिप्पणिय...








