कन्नूर एडीएम मौत मामले में पीपी दिव्या के लिए जमानत शर्तों में ढील दी गई

आंध्र-प्रदेश-सरकार-ने-विधानसभा-में-नया-किरायेदारी-विधेयक-पेश कन्नूर एडीएम मौत मामले में पीपी दिव्या के लिए जमानत शर्तों में ढील दी गई


प्रधान सत्र अदालत ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) नवीन बाबू की मौत से संबंधित मामले में आरोपी कन्नूर की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पीपी दिव्या की जमानत शर्तों में ढील दी है। बुधवार को अदालत का फैसला सुश्री दिव्या द्वारा अपने वकील के माध्यम से दायर एक याचिका पर आधारित था।

संशोधित शर्तों के तहत, सुश्री दिव्या को अब कन्नूर जिला छोड़ने पर रोक नहीं है और उन्हें जिला पंचायत की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। उसे केवल अनुरोध पर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा, जबकि पहले प्रत्येक सोमवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच उपस्थित होना अनिवार्य था।



Source link


Discover more from जग वाणी

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *