कोर्ट ने कंपनी को उपभोक्ता को ₹5000 मुआवजा देने का आदेश दिया

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एक उपभोक्ता अदालत ने हाल ही में एक मोबाइल फोन निर्माता, वन प्लस को बेंगलुरु स्थित एसएम रमेश को उसके द्वारा खरीदे गए कंपनी के हैंडसेट के उपयोगकर्ता मैनुअल को वितरित करने में चार महीने लगाने के लिए ₹5,000 का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

श्री रमेश ने ₹24,598 की राशि का भुगतान करने के बाद 6 दिसंबर, 2023 को फोन खरीदा। यह देखने के बाद कि कंपनी ने उपयोगकर्ता मैनुअल बुक प्रदान नहीं की है, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने इसे प्रदान करने के लिए उनसे कई अनुरोध किए थे। मैनुअल के बिना खरीदार को फोन की विभिन्न विशेषताओं, कार्यों और सेटिंग्स को समझना मुश्किल हो गया था।

श्री रमेश द्वारा कानूनी नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी ने इसे केवल चार महीने बाद, 24 अप्रैल, 2024 को प्रदान किया। मैनुअल बुक में वारंटी और कंपनी के पते की जानकारी नहीं थी।

इसके चलते श्री रमेश ने इस साल 3 जून को बेंगलुरु प्रथम अतिरिक्त जिला उपभोक्ता न्यायालय में वन प्लस इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज की। अपने मामले पर बहस करते हुए, श्री रमेश ने सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के तहत ₹40,000 का मुआवजा मांगा।

नोटिस भेजे जाने के बावजूद विरोधी पक्ष कोर्ट में नहीं आया. अदालत ने अपना अंतिम आदेश एकतरफा जारी किया और कंपनी को 29 नवंबर को श्री रमेश को मुआवजे के रूप में ₹5,000 और अदालती कार्यवाही की लागत के रूप में ₹1,000 का भुगतान करने का आदेश दिया।



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