तथ्यान्वेषी पैनल ने एनजीटी को बताया कि प्रस्तावित कांवर यात्रा मार्ग को प्रशस्त करने के लिए यूपी में 17,600 पेड़ काटे गए

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इस साल जुलाई में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवर यात्रा के दौरान पैदल चलते श्रद्धालु। | फोटो साभार: शशि शेखर कश्यप

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा गठित चार सदस्यीय पैनल ने हरित न्यायालय को सूचित किया है कि नए कांवर यात्रा मार्ग के लिए रास्ता बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों में लगभग 17,600 पेड़ काटे गए हैं। पैनल ने कहा कि राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए कुल मिलाकर 33,776 पेड़ काटने की योजना बनाई है।

इस साल की शुरुआत में, एनजीटी ने एक अखबार की रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार गाजियाबाद के मुरादनगर और मुजफ्फरनगर के पुरकाजी के बीच प्रस्तावित मार्ग के लिए तीन जिलों में परियोजना के लिए 1,12,722 पेड़ों को काटने की योजना बना रही थी। अदालत ने इस मुद्दे पर गौर करने के लिए अगस्त में संयुक्त पैनल का गठन किया था।

ट्रिब्यूनल पेड़ों की कथित कटाई से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहा था और 6 नवंबर के एक आदेश में, एनजीटी की एक प्रधान पीठ – जिसमें अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल शामिल थे – ने कहा कि संयुक्त समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

आदेश में कहा गया है, “अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंचाई विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 9 अगस्त, 2024 तक तीनों जिलों में 17,607 पेड़ काटे गए हैं।”

इसमें यह भी कहा गया है कि शुरुआत में 1,12,722 पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब केवल 33,776 पेड़ों को काटने का निर्णय लिया गया है।

एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्या काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या की गणना यूपी वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से की गई है।

आदेश में कहा गया है, “राज्य यह भी स्पष्ट करेगा कि क्या सड़क के निर्माण के लिए काटे जा रहे पौधे, पेड़, झाड़ियाँ आदि, जिन्हें 33,766 पेड़ों में नहीं गिना जाता है, अधिनियम के तहत पेड़ की परिभाषा में आते हैं।”

राज्य सरकार को पर्यावरण के अतिरिक्त मुख्य सचिव से एक हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया गया है जिसमें विचाराधीन कांवर मार्ग के निर्माण के दौरान काटे जाने वाले पेड़ों की सही संख्या का विवरण दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है, “उक्त संख्या का खुलासा यूपी वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।”

एनजीटी ने यह भी कहा कि एक सार्वजनिक परियोजना से संबंधित मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए, संयुक्त समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह निर्देशानुसार कार्य को शीघ्रता से पूरा करेगी और बिना किसी देरी के अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।



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