फिजियोथेरेपिस्ट को मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की का यौन शोषण करने का दोषी पाया गया

आंध्र-प्रदेश-सरकार-ने-विधानसभा-में-नया-किरायेदारी-विधेयक-पेश फिजियोथेरेपिस्ट को मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की का यौन शोषण करने का दोषी पाया गया


तिरुवनंतपुरम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय (POCSO), जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अत्याचार और यौन हिंसा से संबंधित मामलों को देखता है, ने एक फिजियोथेरेपिस्ट को इलाज के दौरान मानसिक रूप से विकलांग नाबालिग लड़की का बार-बार यौन शोषण करने का दोषी पाया है।

न्यायाधीश शिबू एमपी ने नेय्याट्टिनकारा के पुथेनकाडा के 41 वर्षीय शिनोज एम. रवींद्रन को 2014 और 2019 के बीच हुए अपराध का दोषी पाया। अदालत शनिवार को सजा सुनाएगी।

विशेष लोक अभियोजक अजित प्रसाद जेके के नेतृत्व में अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना तब हुई जब 74% विकलांगता से पीड़ित पीड़िता को उसके माता-पिता फिजियोथेरेपी के लिए तिरुवनंतपुरम के एक प्रमुख अस्पताल में ले गए थे। आरोपी ने मरीज का इलाज करने की इच्छा जताई और बाद में इलाज के बहाने उस पर गंभीर यौन हमला किया।

मामले की जांच राज्य पुलिस प्रमुख के सीधे निर्देश के तहत अपराध शाखा के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) पी. अनिलकुमार द्वारा की गई थी।



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