
नागरिक आपूर्ति मंत्री नादेंडला मनोहर ने उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि वे दोषपूर्ण सेवाओं और दोषपूर्ण उत्पादों के लिए मुआवजा मांग सकें। मंगलवार, 24 दिसंबर को यहां राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (सीपीए) से परिचित होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सीपीए में समय-समय पर संशोधन किया जाएगा और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया।
श्री मनोहर ने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की अधिक कुशलता से रक्षा करने के लिए उपभोक्ता अदालतों में आभासी सुनवाई और डिजिटल सेवाएं शुरू की गईं।
उपभोक्ता कानूनों को अधिक सुलभ बनाया जा रहा था, और उपभोक्ताओं को उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। सरकार ने जिले में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसके लिए चर्चा चल रही है।
धान अधिप्राप्ति
मंत्री ने कहा कि सरकार ने व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों से 2.28 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) धान खरीदा। किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान किया गया। दीपम-2 योजना के तहत कुल 7.50 मिलियन गैस सिलेंडर वितरित किए गए। एपी खाद्य आयोग के अध्यक्ष चौ. विजय प्रताप रेड्डी, नागरिक आपूर्ति आयुक्त जी. वीरपांडियन और एनटीआर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष चिरंजीवी उपस्थित थे।
प्रकाशित – 24 दिसंबर, 2024 08:23 अपराह्न IST

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