
नई दिल्ली: एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि सरकार जनता को वितरण के लिए सभी निजी संपत्तियों का नियंत्रण नहीं ले सकती है। यह 7-2 बहुमत वाला फैसला स्पष्ट करता है कि हालांकि राज्य विशिष्ट परिस्थितियों में निजी भूमि का अधिग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ‘सार्वजनिक भलाई’ के लिए सभी संसाधनों को जब्त करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने पिछले फैसलों को पलट दिया, जिसमें न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का एक फैसला भी शामिल था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) ने राज्यों को निजी संसाधनों को हासिल करने की व्यापक शक्तियां प्रदान की हैं।
मामले की जड़ इस बात के इर्द-गिर्द घूमती है कि क्या निजी संपत्तियाँ “समुदाय के भौतिक संसाधनों” की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं जैसा कि अनुच्छेद 39 (बी) में बताया गया है। यह अनुच्छेद आदेश देता है कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि “समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि आम भलाई के लिए सर्वोत्तम हो”।
हालाँकि, बहुमत के फैसले ने स्पष्ट किया कि यह अनुच्छेद राज्यों को निजी संपत्ति जब्त करने की असीमित शक्ति नहीं देता है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने आंशिक रूप से असहमतिपूर्ण राय प्रस्तुत की, जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया बहुमत के फैसले से पूरी तरह असहमत थे।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 1992 में मुंबई स्थित प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन (पीओए) द्वारा दायर एक मामले से उपजा है। पीओए ने महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) अधिनियम की एक धारा को चुनौती दी, जो राज्य अधिकारियों को इमारतों और भूमि का अधिग्रहण करने की अनुमति देती है यदि 70% रहने वालों ने बहाली के लिए अनुरोध किया हो।

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