परीक्षण के 27 वर्ष के बाद, 14 मधुबनी हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा मिलती है

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मधुबनी: जिला और सत्र अदालत ने शुक्रवार को 14 लोगों को 1997 की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई Yogendra Yadav झनझरपुर उपखंड के तहत झौआ गांव में। फैसले को न्यायाधीश अनामिका टी ने एक परीक्षण के बाद 27 साल तक चलाया था।
यह मामला दो गुटों के बीच एक लंबे समय से चली आ रही भूमि विवाद से संबंधित है-एक योगेंद्र यादव और नागेश्वर यादव के नेतृत्व में और दूसरा कमल यादव द्वारा। 5 अगस्त, 1997 को, योगेंद्र को उनके घर के पास बेरहमी से मार डाला गया, जबकि नगेश्वर ने गंभीर चोटों का सामना किया। नागेश्वर के बयान के आधार पर, 32 नामित और छह अज्ञात लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी। इन वर्षों में, परीक्षण के समापन से पहले 37 आरोपियों में से 12 का निधन हो गया। इस साल 15 जनवरी को, अदालत ने 14 लोगों को दोषी पाया और सबूतों की कमी के कारण 11 को बरी कर दिया।
On Friday, the court sentenced Kamal and 13 others — Chandan Yadav, Januma Yadav, Mahesh Yadav, Suresh Yadav, Raghuni Yadav, Bishweshwar Yadav, Lali Yadav, Uttim Yadav, Pramod Yadav, Surat Yadav, Bhagwan Yadav, Kari Yadav and Kushe Yadav — to life imprisonment.
अभियोजन पक्ष का नेतृत्व लोक अभियोजक मनोज तिवारी ने किया, जबकि रक्षा का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता दीनाथ यादव ने किया था। तिवारी ने कहा कि अभियोजन अभियोजन अपर्याप्त सबूतों के कारण 11 आरोपियों के बरी होने के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में अपील करेगा।





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