AP Chambers ने भूमि रूपांतरण अधिनियम को रद्द करने की उठाई मांग

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एपी चैंबर्स ने राज्य सरकार से भूमि रूपांतरण अधिनियम को रद्द करने की मांग की

आंध्र प्रदेश वाणिज्य और उद्योग महासंघ (एपी चैंबर्स) ने राज्य सरकार से 2006 के कृषि भूमि रूपांतरण अधिनियम को रद्द करने की अपील की, जिससे उद्यमियों को लाभ और राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।


अमरावती, 13 मई (KNN) – आंध्र प्रदेश वाणिज्य और उद्योग महासंघ (एपी चैंबर्स) ने राज्य सरकार से आंध्र प्रदेश कृषि भूमि (गैर-कृषि उद्देश्य के लिए रूपांतरण) अधिनियम, 2006 को तुरंत रद्द करने की अपील की है।

चैंबर्स ने कहा कि इस कदम से राज्य में नए उद्यम स्थापित करने की योजना बना रहे उद्यमियों और व्यवसायों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा।

सोमवार को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को संबोधित एक पत्र में, एपी चैंबर्स के अध्यक्ष पोटलुरी भास्कर राव ने इस अधिनियम को रद्द करने की सरकार की हालिया घोषणा की सराहना की। राज्य सरकार ने मार्च में यह घोषणा की थी कि यह कानून जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा।

भास्कर राव ने पत्र में लिखा, “हम सरकार को इस अधिनियम को रद्द करने के निर्णय के लिए धन्यवाद देते हैं। यह राज्य के नागरिकों और व्यावसायिक संस्थाओं की लंबे समय से लंबित मांग रही है।”

2006 का यह अधिनियम कृषि भूमि को गैर-कृषि उद्देश्य के लिए रूपांतरित करने हेतु भूमि मालिकों से रूपांतरण शुल्क लेने की आवश्यकता रखता है, जिसे कई लोगों ने बोझिल और निवेश में बाधा डालने वाला बताया है।

उद्यमियों और उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि यह कानून औद्योगिक विकास में रुकावट डालता है और आंध्र प्रदेश में व्यापार विस्तार में देरी करता है।

भास्कर राव ने ज़ोर देते हुए कहा कि इस अधिनियम को रद्द करने से वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आसान होगी, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि और निवेशकों के लिए आकर्षण बढ़ेगा।

राज्य सरकार द्वारा कानून को समाप्त करने की अपनी मंशा दोहराने के साथ, उद्योग संगठनों को उम्मीद है कि इसे जल्द से जल्द आधिकारिक रूप से रद्द किया जाएगा ताकि राज्य की व्यावसायिक अनुकूल नीति को बढ़ावा मिल सके।

एपी चैंबर्स ने सरकार से आग्रह किया है कि प्रक्रिया को तेज किया जाए और आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक कदमों को बिना देरी के पूरा किया जाए।

(केएनएन ब्यूरो) Source link

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