कोच्चि में मेडिकल दुकान पर बिना प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाएं बेचने का आरोप

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13 सितंबर (शुक्रवार) को कोच्चि में आबकारी विशेष दस्ते और औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा की गई संयुक्त छापेमारी के दौरान कदवंथरा में एक मेडिकल दुकान पर कथित तौर पर बिना डॉक्टर के पर्चे वाली दवाएं बेची गईं।

आबकारी आयुक्त महिपाल यादव को मिली सूचना के आधार पर दुकान पर छापेमारी की गई। सेंट्रल जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्त एन. अशोक कुमार की निगरानी में छापेमारी दोपहर में शुरू हुई और रात तक चली।

छापे के दौरान पाया गया कि मेडिकल दुकान पर ट्रामाडोल गोलियां भारी मात्रा में खरीदी जा रही थीं, जो एच1 श्रेणी की अनुसूचित दवा है और जिसका छात्रों और युवाओं द्वारा व्यापक रूप से दुरुपयोग किया जाता है, तथा कथित तौर पर उन्हें बिना किसी पर्चे के बेचा जा रहा था।

आबकारी अधिकारियों ने बताया कि जुलाई 2024 से अब तक मेडिकल शॉप ने 20,910 ट्रामाडोल टैबलेट खरीदे और 18,535 बेचे, जिनमें से 2,758 बिना किसी दस्तावेज के बेचे गए। स्पैस्मोनिल टैबलेट, जिसका व्यापक रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है, कथित तौर पर बिना डॉक्टर के पर्चे के बेची गई थी।

दुकान में ओसीबी सिगरेट रोलिंग पेपर का बड़ा स्टॉक भी मिला, जिसका इस्तेमाल नशेड़ी बड़े पैमाने पर करते हैं। ड्रग कंट्रोल अधिकारियों ने दुकान को नोटिस जारी कर ऐसी चीजें न बेचने का निर्देश दिया है, जो नशे और धूम्रपान को बढ़ावा देती हैं।

मेडिकल शॉप के मालिक की जिले भर में 13 मेडिकल दुकानें हैं। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में उन दुकानों की भी जांच की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं वे भी इसी तरह के धंधे में तो शामिल नहीं हैं।

ट्रामाडोल, जिसे आमतौर पर मेडिकल प्रैक्टिशनर दर्द निवारक के तौर पर लिखते हैं, बिना डॉक्टर के पर्चे के 5 ग्राम से ज़्यादा रखना अपराध है जिसके लिए 10 साल की सज़ा हो सकती है। अधिकारियों ने बताया कि मेडिकल शॉप के लाइसेंस का इस्तेमाल करके इस तरह के अवैध कामों में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ड्रग कंट्रोल अधिकारियों ने कहा कि वे संबंधित मेडिकल शॉप का लाइसेंस निलंबित करने सहित कड़ी कार्रवाई करेंगे। आबकारी विभाग ने दुकान से दवा खरीदने वालों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।



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