एनआईए द्वारा दर्ज मामले में दोषी ठहराए गए आरडीएफ कार्यकर्ताओं को हाईकोर्ट ने बरी किया

High_Court_of_Kerala एनआईए द्वारा दर्ज मामले में दोषी ठहराए गए आरडीएफ कार्यकर्ताओं को हाईकोर्ट ने बरी किया

केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार को एनआईए मामलों के लिए एर्नाकुलम विशेष अदालत के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें मावेलीकारा में माओवादी नेताओं की बैठक से संबंधित एक मामले में रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट (आरडीएफ) के पांच कार्यकर्ताओं को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी।

कार्यकर्ताओं के खिलाफ एनआईए का मामला यह था कि उन्होंने 29 दिसंबर, 2012 को मावेलीकारा के एक लॉज में प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) पार्टी के एक अग्रणी संगठन आरडीएफ की एक गुप्त बैठक आयोजित की थी, जिसका उद्देश्य राज्य में आरडीएफ की एक छात्र शाखा का गठन करना था।

पीठ ने इस आधार पर आरोपियों को बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि आरडीएफ एक आतंकवादी संगठन था। अदालत ने बताया कि आरडीएफ को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की पहली अनुसूची में आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया था, हालांकि सीपीआई (माओवादी) और उसके अग्रणी संगठनों पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है।

जिन लोगों को बरी किया गया उनमें पहला आरोपी राजेश माधवन, दूसरा आरोपी गोपाल, तीसरा आरोपी देवराजन, चौथा आरोपी बहुलेयन और पांचवां आरोपी अजयकुमार उर्फ ​​अजयन उर्फ ​​मन्नूर अजयन शामिल हैं।

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