धर्म बदलने पर ख़त्म होगा एससी दर्जा और आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट
धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: एससी दर्जा और आरक्षण समाप्त
नई दिल्ली, 25 मार्च 2026: सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन और अनुसूचित जाति (एससी) के दर्जे को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति हिन्दू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म—जैसे इसाई या इस्लाम—को अपनाता है, तो उसे एससी का दर्जा और उससे जुड़े आरक्षण लाभ नहीं मिलेंगे।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने यह फैसला देते हुए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व निर्णय को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि एससी का दर्जा संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के तहत केवल हिन्दू, सिख और बौद्ध समुदायों तक सीमित है। अन्य धर्मों में जाति आधारित पहचान की वैधानिक मान्यता नहीं है, इसलिए आरक्षण का लाभ भी लागू नहीं होता।
अदालत की मुख्य टिप्पणियाँ
दोहरी पहचान अस्वीकार्य
कोई व्यक...







