
यूपी टीईटी 2026: बहुविवाह करने वाले अभ्यर्थी नहीं भर सकेंगे फॉर्म, आयोग का सख्त नियम
आवेदन 27 मार्च से शुरू, जुलाई में परीक्षा; गलत जानकारी देने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
जग वाणी | कॅरियर समाचार
प्रयागराज, 28 मार्च (जग वाणी न्यूज़ डेस्क): उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की दिशा में अहम माने जाने वाले यूपी टीईटी 2026 को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। Uttar Pradesh Education Service Selection Commission ने इस बार आवेदन प्रक्रिया में नया नियम जोड़ा है, जिसके तहत बहुविवाह करने वाले अभ्यर्थी परीक्षा का फॉर्म नहीं भर सकेंगे। आयोग का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता और नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
बहुविवाह करने वाले अभ्यर्थियों पर सीधी रोक
आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि कोई पुरुष अभ्यर्थी विवाहित है और उसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं, तो वह यूपी टीईटी 2026 के लिए पूरी तरह अयोग्य माना जाएगा।
इसी प्रकार, यदि कोई महिला ऐसे पुरुष से विवाह करती है जिसकी पहले से पत्नी जीवित है, तो वह भी आवेदन करने के योग्य नहीं होगी। यह नियम दोनों लिंगों पर समान रूप से लागू किया गया है।
आयोग का कहना है कि सरकारी सेवाओं में नैतिकता और कानून के पालन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि बहुविवाह जैसी प्रथाओं को बढ़ावा न मिले।
विशेष मामलों में छूट का प्रावधान
हालांकि, नियम में सीमित छूट का प्रावधान भी रखा गया है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में राज्यपाल की ओर से अनुमति दी जाती है, तभी संबंधित अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। इसके अलावा किसी भी स्तर पर ढील नहीं दी जाएगी।
आवेदन और परीक्षा की तारीखें
यूपी टीईटी 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है और 26 अप्रैल 2026 तक चलेगी। सभी आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
परीक्षा का आयोजन 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को किया जाएगा। यह परीक्षा दो स्तरों पर होगी—
- प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5)
- उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8)
आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन पूरा कर लें।
दस्तावेजों की दोबारा जांच, नौकरी की गारंटी नहीं
टीईटी पास करने के बाद भी सीधे नौकरी नहीं मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की दोबारा जांच की जाएगी।
यदि किसी भी स्तर पर गलत या भ्रामक जानकारी पाई जाती है, तो आवेदन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में प्रमाणपत्र जब्त किए जा सकते हैं और कानूनी कार्रवाई भी संभव है।
साथ ही, आयोग ने स्पष्ट किया है कि OMR शीट की दोबारा जांच, पुनर्मूल्यांकन या स्क्रूटनी की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
आयोग की चेतावनी
आयोग के उप सचिव Arun Kumar Singh ने कहा कि सभी अभ्यर्थियों के लिए नियमों का पालन अनिवार्य है। उन्होंने उम्मीदवारों से सही और पूरी जानकारी भरने की अपील की है, ताकि बाद में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
पृष्ठभूमि और महत्व
लगभग पांच साल बाद आयोजित हो रही यूपी टीईटी परीक्षा में इस बार 20 लाख से अधिक उम्मीदवारों के आवेदन की संभावना है। ऐसे में आयोग की ओर से सख्त नियम लागू करना परीक्षा की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के नियम भविष्य में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह बना सकते हैं।
यूपी टीईटी 2026 के लिए जारी नए नियमों ने अभ्यर्थियों के बीच चर्चा जरूर बढ़ा दी है, लेकिन आयोग इसे आवश्यक सुधार के रूप में देख रहा है। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि इन नियमों का भर्ती प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है।
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