छोटी कंपनी की परिभाषा का विस्तार करने के लिए कंपनी अधिनियम नियमों में संशोधन किया गया
नई दिल्ली, 23 दिसंबर (केएनएन) कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 'छोटी कंपनी' के रूप में वर्गीकरण के लिए वित्तीय सीमा को बढ़ाते हुए कंपनी (परिभाषा विवरण की विशिष्टता) नियम, 2014 में संशोधन अधिसूचित किया है।
संशोधन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469(1) और 469(2) के तहत जारी किया गया है, और इसका उद्देश्य सरलीकृत अनुपालन आवश्यकताओं के लिए पात्र कंपनियों के दायरे का विस्तार करना है।
संशोधित वित्तीय सीमाएँ
संशोधित नियमों के तहत, अधिनियम की धारा 2(85) के तहत एक छोटी कंपनी की परिभाषा को संशोधित किया गया है।
कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। चुकता शेयर पूंजी सीमा को पहले की 4 करोड़ रुपये की सीमा से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं किया गया है, जबकि टर्नओवर सीमा को 40 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं किया गया है।
परिभाषा से बाहर की गई कंपनिया...