बेंगलुरू की अदालत आज भाजपा विधायक मुनिरत्न की जमानत से जुड़ी शर्तों पर फैसला सुनाएगी

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जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत राजराजेश्वरीनगर के विधायक मुनिरत्न को दी गई जमानत की शर्तों पर आज अपना फैसला सुनाएगी। मुनिरत्न को बीबीएमपी ठेकेदार को धमकाने, रिश्वत मांगने और जातिसूचक गालियां देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
हालांकि, विधायक को उनके और छह अन्य लोगों के खिलाफ कग्गलीपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कथित बलात्कार और उत्पीड़न के एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है।
प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) आईपीसी की धारा 354ए, 354सी, 376, 506, 504, 120(बी), 149, 384, 406, 308 के तहत दर्ज की गई है। भाजपा विधायक मुनिरत्न के अलावा इस मामले में छह अन्य व्यक्तियों पर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें विजय कुमार, सुधाकरा, किरण कुमार, लोहित गौड़ा, मंजूनाथ और लोकी शामिल हैं।
शिकायत के अनुसार, यह घटना कग्गलीपुरा पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत एक निजी रिसॉर्ट में घटित हुई।
मुनिरत्ना फिलहाल एक ठेकेदार को धमकाने के आरोप में बेंगलुरु पुलिस की हिरासत में हैं।
अगर जमानत मिल जाती है तो पुलिस मुनिरत्न को जेल के पास हिरासत में ले सकती है, क्योंकि वह न्यायिक हिरासत में है। हालांकि, अगर जमानत से इनकार किया जाता है, तो कग्गलीपुरा पुलिस बॉडी वारंट दाखिल करेगी और प्रक्रिया के अनुसार उसे हिरासत में लेगी।
इससे पहले, मुनिरत्न को 14 सितंबर की रात को बेंगलुरु पुलिस ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के एक ठेकेदार को कथित तौर पर धमकाने के आरोप में हिरासत में लिया था।
कोलार के पुलिस अधीक्षक (एसपी) बी निखिल के अनुसार, मुनिरत्न को कोलार पुलिस की मदद से बेंगलुरु पुलिस ने उस समय हिरासत में लिया जब वह आंध्र प्रदेश जा रहा था। उसे कोलार के पास हिरासत में लिया गया।
पुलिस ने मुनिरत्ना के खिलाफ व्यालिकावल पुलिस स्टेशन में दो एफआईआर दर्ज की हैं। ये मामले ठेकेदार चेलवाराजू द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों से उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने मुनिरत्ना पर उत्पीड़न और धमकी देने का आरोप लगाया है। पहला मामला मौत की धमकी देने से जुड़ा है, जिसमें मुनिरत्ना, वीजी कुमार, अभिषेक, वसंत कुमार सहित चार लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं। एफआईआर में धारा 37, 506, 505, 385, 420 और 323 के तहत आरोप शामिल हैं।
चालुवराजू ने आरोप लगाया है कि मुनिरत्न ने उन्हें धमकाते हुए कहा, “जो रेणुकास्वामी के साथ हुआ, वही तुम्हारे साथ भी होगा।” उन्होंने दावा किया कि विधायक ने एक ठेके के सिलसिले में कमीशन की मांग की थी।
ठेकेदार के अनुसार, उसने कथित तौर पर एक लाख रुपये की पेशकश की, लेकिन मुनिरत्न ने इनकार कर दिया और पूरी रकम पर जोर दिया।
ठेकेदार ने आगे आरोप लगाया, “विधायक मुनिरत्न ने मुझे 20 लाख रुपए देने की धमकी दी है। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो उन्होंने कहा कि मेरा भी वही हश्र होगा जो रेणुकास्वामी का हुआ।” उन्होंने मुनिरत्न की बड़ी बहन के बेटे पर रेणुकास्वामी की हत्या में शामिल होने का भी आरोप लगाया।
एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई थी, जिसमें कथित तौर पर मुनिरत्न अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए और एक दलित व्यक्ति, ठेकेदार और उसकी पत्नी को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे थे





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